राज्य शासन द्वारा हेरिटेज होटलों पर पूँजीगत अनुदान की अधिकतम सीमा 1.50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मध्यप्रदेश पर्यटन नीति के तहत यदि कोई भवन स्वामी या निवेशक अपने स्वामित्व वाले भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर संचालित करना चाहता है तो उसके द्वारा किये गये पूँजीगत व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान अथवा 1.50 करोड़ रुपये, जो भी न्यूनतम हो, देय होगा। इसमें भूमि का मूल्य सम्मिलित नहीं है।
नीतिनुसार अनुदान का भुगतान तभी किया जायेगा, जब निवेशक द्वारा निर्माण के पश्चात हेरिटेज होटल के रूप में संचालन का एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो तथा उक्त होटल को HRACC (Hotel and Restaurants Approval and Classification Committee) द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हो। पूँजीगत व्यय का आकलन राज्य पुरातत्व विभाग तथा पर्यटन निगम के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जायेगा। हेरिटेज सम्पत्ति के स्वामियों को पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज पर्यटन के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।