चेन्नई, 8 मार्च (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आरोपियों में से एक नलिनी श्रीहरण को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक दिन का पैरोल दिया है।
नलिनी ने अपने पिता की याद में होने वाली प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए तीन दिन के पैरोल की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे नौ मार्च को उस प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल की अनुमति दी है।
पिछले महीने उसे यहां अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 12 घंटों के पैरोल की अनुमति दी गई थी।
वह यहां से 150 किलोमीटर दूर वेल्लोर जेल में कैद है।
उल्लेखनीय है कि 21 मई, 1991 को चेन्नई के निकट श्रीपेरुं बुदूर में राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में शामिल होने के लिए उसे एक विशेष अदालत ने मृत्युदंड दिया था।
राजीव गांधी की विधवा सोनिया गांधी द्वारा नलिनी की बेटी की खातिर उसके लिए रहम की याचिका पर उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया था।