नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह दिल्ली से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर 700 रुपये से 1,300 रुपये तक पर्यावरण प्रतिपूरक शुल्क (ईसीसी) लगाएगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने यह संकेत देते हुए फैसला सोमवार 12 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया।
न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि आवश्यक वस्तु, खाद्य वस्तु तथ यात्री ढो रहे वाहनों तथा एंबुलेंस जैसे आपात वाहनों को इस उपकर से मुक्त रखा जाएगा।
यह उपकर शुरू में प्रयोग के तौर पर सिर्फ चार महीने के लिए लागू होगा और इससे होने वाली आय दिल्ली सरकार को मिलेगी।
दिल्ली सरकार ने न्यायालय से कहा कि न्यायालय का फैसला आने के बाद वह इससे संबंधित अधिसूचना जारी करेगी।
सरकार ने यह भी कहा कि इस फैसले का पूरा प्रचार किया जाएगा।