नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में रेडियो कैब के संचालन को बंद करने की मांग वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
याचिका में रेडियो कैब कंपनियों कैब संचालन में मौजूदा दिशा-निर्देशों और नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए दिल्ली में रेडियो टैक्सी के संचलान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसे न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि इसी विषय पर एक मामला उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है।
न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता और न्यायाधीश वी. पी. वैश की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
याचिका में कहा गया था कि अमेरिकी कैब संचालन कंपनी उबेर पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद कंपनी अभी भी दिल्ली में कैब का संचालन कर रही है।
याचिका में उबेर से जुड़ी उस हालिया घटना का जिक्र भी किया गया था, जिसमें उबेर टैक्सी के एक चालक ने महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश की थी।
राजधानी से सटे गुड़गांव को जाते हुए 31 मई को उबेर के एक टैक्सी चालक ने महिला यात्री को कथित तौर पर चूमने की कोशिश की थी।