नई दिल्ली, 19 अक्टूबर – राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 35 दिनों में दोपहिया वाहन चलाने और इसके पीछे बैठने के दौरान हेलमट न पहनने के कारण 60,000 महिलाओं का चलान काटा गया है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से जारी हालिया आंकड़े से सामने आई है।
पुलिस के प्रयास और जागरूकता का असर धीरे-धीरे होता दिख रहा है।
दिल्ली मोटर व्हिकल नियम में किए गए संसोधन के अनुसार, महिलाओं के लिए दोपहिया में बैठने के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
दिल्ली यातायात विभाग के अनुसार, 2012 में दिल्ली में 576 लोगों की मौत दोपहिया वाहन को चलाने के दौरान हुई थी। इस आंकड़े को कम करने के लिए नए संसोधन किया गया है।
इस संसोधन के तहत दिल्ली पुलिस के परिवहन विभाग ने 10 सितंबर को एक अभियान शुरू किया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सिख महिलाओं को इस नियम से धर्म के आधार पर छूट दी गई है।
10 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच 58,826 महलिाओं का चलान काटा गया।
सबसे अधिक चलान पश्चिम क्षेत्र में 19,343 इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में 14,159, मध्य क्षेत्र में 11,401 और उत्तरी में 11,079 और पूर्वी में 2,844 चालान काटे गए।
दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त अनिल शुक्ला ने कहा कि पुलिस के लगातार किए जा रहे प्रयास की वजह से लोगों के रवैये में धीरे-धीरे बदलाव हुआ है।
शुक्ला ने आईएएनएस को बताया, “ज्यादा से ज्यादा लोग कानून का पालन कर रहे हैं और अभियान शुरू करने के दिनों की अपेक्षा चलान काटने की संख्या में कमी आई है।”
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लोगों को यह महसूस किए जाने की जरूरत है कि हेलमेट उनकी खुद की सुरक्षा के लिए है और उन्हें इस नियम का पालन वैसे ही करना चाहिए जैसे वे कार में सीट बेल्ट पहने के दौरान करते हैं।
अधिकारी ने कहा, “महिलाओं को यह समझना चाहिए कि नियम उनकी सुरक्षा के लिए ही हैं। सिर शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है और हेलमेट उसे सुरक्षित रखता है।”
यातायात पुलिस विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि करीब 4,000 लोगों पर हर दिन वाहन चलाने के दौरान जुर्माना लगाया जाता है।
एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, “मैं यह कहना चाहूंगा कि लोग हेलमेट के महत्व को समझें, वे जानते हैं कि वे जुर्माने से नहीं बचेंगे, इसलिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं है।”
अधिकारी ने बताया कि वास्तविकता यह है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए किसी विशेष टीम को तैनात नहीं किया है। इससे साबित है कि पुलिस मानती है किनियमों का पालन किया जा रहा है।
नियम के तहत हेलमेट पूरे चेहरे या खुले चेहरे वाला पहनना आवश्यक है। हेलमेट की गुणवत्ता आईएसआई प्रमाणित हो। नियम का पालन न करने पर 100 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।