नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली में 127 द्वारों से प्रवेश करने वाले कॉमर्शियल वाहनों (मसलन ट्रकों) पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) 31 अक्टूबर की आधी रात से लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईसीसी लागू करने की तारीख 1 नवंबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर तक करने से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताव राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह ऐतिहासिक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को दिए निर्देश के रूप में संग्रह 1 नवंबर से शुरू होगा।
एसएमवाईआर कंसोर्टियम लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कठिनाइयों का हवाला देते हुए, काम शुरू होने से पहले शुल्क वसूली स्थगित करने का आग्रह किया।
एसएमवाईआर कंसोर्टियम लिमिटेड दिल्ली के तीनों नगर निगमों की ओर से टोल वसूली करता है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि स्थगन का विरोध किया, उन्होंने कहा कि ईसीसी की वसूली सार्वजनिक हित के लिए है, एसएमवाईआर कंसोर्टियम लिमिटेड की कुछ कठिनाइयों के कारण इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।