नई दिल्ली, 1 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने एक महिला की हत्या करने के दोषी एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक की प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने के बाद उसने उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने रोहित (21) को राजविंदर कौर(21) की हत्या करने का गुरुवार को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि महिला के प्रति दोषी की भावनाओं को प्यार नहीं कहा जा सकता है।
रोहित ने 20 अगस्त, 2011 को राजविंदर कौर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। पीड़िता की मां ने मुखर्जी नगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि कौर ने रोहित की पिटाई की थी, जिसके बाद उसने धमकी दी थी कि वह किसी और से उसकी शादी नहीं होने देगा।
रोहित ने अदालत में कहा कि वह राजविंदर से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रोहित को जब यह पता चला कि उसकी किसी और से सगाई हो गई है तो उसे चाहिए था कि राजविंदर को उसकी जिंदगी खुशी से जीने देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने का विकल्प चुन लिया।
अदालत ने कहा कि रोहित के इस कृत्य को प्यार नहीं कहा जा सकता। इस कृत्य से रोहित ने न सिर्फ प्यार में भावनाओं की कुर्बानी देने जैसे विचार को दागदार किया है, बल्कि इस विचार को भी जिसमें प्यार को जीवन दाता कहा जाता है, न कि जीवन लेने वाला।