नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को फैसला आ सकता है। वे पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपनी अर्जी दाखिल की थी, जो कि खारिज हो गई थी।
सीबीआई की ओर से दावा किया गया था कि पी. चिदंबरम को इंद्राणी मुखर्जी ने रिश्वत के रूप में 35.5 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए और ये पैसे सिंगापुर, मॉरीशस, बरमूदा, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में दिए गए।
ईडी ने यह मामला 15 मई 2017 को दर्ज किया था। दर्ज मामले में पाया गया कि 4.62 करोड़ रुपए की स्वीकृत एफडीआई राशि के मुकाबले लगभग 403.07 करोड़ रुपए विदेशी निवेश के रूप में प्राप्त किए गए थे। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, पी. चिदंबरम, तत्कालीन वित्तमंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित कई अधिकारी दोषी पाए गए हैं।
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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