नई दिल्ली। टेलिकॉम विभाग द्वारा भारतीय एयरटेल को थ्री जी सेवा तत्काल प्रभाव से बंद कर देने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को एयरटेल कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने भी कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। इस मामले की सुनवाई अब आठ अप्रैल को होगी।
भारती एयरटेल ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की है और कहा है कि रिलायंस कम्यूनिकेशंस की अर्जी के आधार पर कोर्ट को आदेश जारी नहीं करना चाहिए था। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के डिविजन बेंच ने भारती एयरटेल के थ्री जी रोमिंग मामले में सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया था। इस फैसले के बाद कंपनी को थ्री जी रोमिंग सेवाएं बंद करने के साथ-साथ टेलिकॉम विभाग को 350 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।
दरअसल भारती एयरटेल, आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन के बीच थ्री जी रोमिंग सेवा के लिए करार है। इसके तहत कंपनियां जिन सर्किल में लाइसेंस नहीं है, उन सर्किल में भी थ्री जी सेवाएं अपने ग्राहकों को देती है। टेलिकॉम विभाग पहले ही थ्री जी इंटर सर्किल रोमिंग करार को अवैध घोषित कर चुका है। साथ ही, तीनों कंपनियों को थ्री जी रोमिंग सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है।