नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में फैसला लंबित रहने तक उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई थी।
थरूर ने कुछ सम्मेलनों और आयोजनों में शामिल होने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने थरूर की याचिका मंजूर कर ली।
अदालत ने जांच अधिकारी को यात्रा विवरण प्रदान करने का थरूर को निर्देश दिया है।
अदालत ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या मामले के गवाहों को प्रभावित नहीं करने के लिए भी थरूर से कहा है।
थरूर को तीन जुलाई, 2018 को इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वह इजाजत लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।
उस साल 14 मई को पुलिस ने थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किया था, जिसमें पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसके साथ क्रूर व्यवहार करने का आरोप शामिल है।
सुनंदा की 17 जनवरी, 2014 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।