नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है।
इससे पहले यह विधेयक संसद को दोनों सदनों में पारित किया गया था। विधेयक में मुस्लिम समुदाय में तत्काल तलाक देने के मामले में पुरुषों के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रावधान को लेकर विपक्षी दलों और मुस्लिम समाज का एक हिस्सा आपत्ति जताता रहा है।