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 तहसीलदार, एसआई, पटवारी सहित छ: पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज न्यायाधीश नीरज सोनी की अदालत ने मामला दर्ज कर जारी किए नोटिस | dharmpath.com

Sunday , 24 November 2024

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तहसीलदार, एसआई, पटवारी सहित छ: पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज न्यायाधीश नीरज सोनी की अदालत ने मामला दर्ज कर जारी किए नोटिस

downloadबड़ामलहरा — न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नीरज सोनी की
अदालत ने शासकीय जमीन के संबंध में राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करने पर
तहसीलदार, एसआई, पटवारी सहित छ: लोगों पर धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज कर
नोटिस जारी कर दिए है।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि राजाराम यादव, शंकर यादव और श्रीमती
गुड्डी यादव निवासी मारोतखेरा (बमनौरा) ने जनवरी 2014 में न्यायिक
दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नीरज सोनी की अदालत ने इस आशय का इस्तगासा पेश
किया था कि वे सन् 1980 से बमनौरा मौजा स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर
3616 और 3617 में काबिज होकर कास्तकारी कर रहे है और शासन के द्वारा
समय-समय पर उक्त जमीन के संबंध में जुर्माना भी लिया जाता है। हल्काई
यादव, काशीराम यादव निवासी बहसखेरा ने षडयंत्र कर अपने नाम पर सुम्मेर
सिंह, लक्ष्मण सिंह निवासी बमनौरा के नाम से उक्त शासकीय भूमियां के
संबंध में फर्जी बसीयत सन् 1986 में बनवा ली थी , जबकि बसीयतकर्ता
सुम्मेर सिंह, लक्ष्मण सिंह, की मौत बसीयत तैयार होने के दिनांक से कई
वर्षो पूर्व ही हो चुकी थी। बमनौरा के पूर्व सरपंच देवी सिंह ने बमनौरा
थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई एस.के. जामरा से मिलकर नियम विरूद्ध
तरीके से सुम्मेर सिंह का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। मौजा बमनौरा
के तत्कालीन पटवारी रतन सिंह गौढ़ और घुवारा के तत्कालीन तहसीलदार फेरन
सिंह रूगर से मिलकर उक्त शासकीय जमीनों के संबंध में राजस्व अभिलेखों में
हेरफेर की गयी, जबकि पटवारी के द्वारा कई बार राजाराम यादव बगैरह को उक्त
शासकीय जमीनों में काबिज होने के संबंध में प्रमाणित किया गया, किंतु
फर्जी तरीके से वर्ष 2010 में उक्त शासकीय जमीनों को राजस्व रिकार्ड में
हेरफेर कर काशीराम और हल्काई यादव के नाम दर्ज कर दिया गया। राजाराम के
अधिवक्ता राजेंद्र जैन ने इस संबंध में सभी दस्तावेज अदालत में पेश किए।
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नीरज सोनी की अदालत ने मामले की जांच
कराकर सुनवाई करने के बाद राजस्व रिकार्ड में हेरफेर करने, फर्जी
दस्तावेज तैयार कर उनका उपयोग करने का आरोप पाए जाने पर तहसीलदार फेरन
सिंह रूगढ़, एसआई एस.के. जामरा, पटवारी रतन सिंह गौढ़, पूर्व सरपंच देवी
सिंह, हल्काई यादव और काशीराम यादव के खिलाफ संज्ञान लेकर आईपीसी की धारा
420, 467, 468, 471, 120वी के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया है और इनके
खिलाफ न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए है।

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