नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की लिव-इन-पार्टनर अनीता आडवाणी की याचिका पर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया को नोटिस भेजा। अनीता ने याचिका में घरेलू हिसा की अपनी शिकायत बरकरार रखने का अनुरोध किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पीठ ने डिंपल को यह नोटिस अनीता की याचिका पर जारी किया।
अनीता ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने डिंपल कपाड़िया और अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की उनकी शिकायत रद्द कर दी।
अनीता की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम ने न्यायालय को बताया कि उनकी मुवक्किल राजेश खन्ना और डिपल के अलग होने के बाद 25 साल से सुपरस्टार के साथ रह रही थीं। दिवंगत अभिनेता की लिव-इन-पार्टनर होने का दावा करने वाली अनीता ने बांद्रा में तीन बेडरूम फ्लैट और मासिक भत्ते की मांग की थी।