नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। जून तक ही 2005 से पहले के नोट बैंक में बदले जा सकेंगे। इनमें 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट भी शामिल हैं।
यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जारी की है।
आरबीआई ने आम लोगों को पुरानी डिजाइन के नोट उनके बैंक खातों में जमा करने या फिर अपनी सुविधानुसार किसी बैंक शाखा में बदलने की सलाह दी है।
आरबीआई ने नोट बदलने की अपनी अवधि को एक जनवरी से बढ़ा कर 30 जून कर दिया है।
आरबीआई ने कहा कि साल 2005 से पहले के बैंक नोट में इसके बाद छपे नोट से सुरक्षा के कम फीचर हैं, जिसे नकली नोट के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।
वित्त मंत्री ने संसद को सूचना दी कि 2005 से पहले के 21,750 करोड़ रुपये के 164 करोड़ नोट को आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जनवरी के आखिर में समाप्त हो रही 13 महीने की अवधि में अलग किया गया है।