थानों से सूची मंगवाने का काम जोरों पर
भोपाल :मामूली घटनाओं के कारण सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने सामान्य धाराओं के प्रकरण वापस लेने का निर्णय किया है। विधि विभाग से जारी आदेश को अमल में लाते हुए पुलिस समाप्त किए जाने लायक केसों की थानों से सूची मंगवाने की तैयारी कर रही है। मामूली घटनाओं के कारण न्यायालयों पर बड़े दबाव को देखते हुए शासन ने साधारण धाराओं के केसों को वापस लेने के आदेश दिए हैं। पुलिस व प्रशासन को भेजे आदेशानुसार अनावश्यक फौजदारी के केस जिनमें गवाही नहीं हो पाई या अन्य कारण से फैल हो गए उन्हें खत्म करना चाहिए। ऐसे केसों की पहले छानबीन समिति जांच कर शासन को भेजे। शासन जनहित में यह प्रकरण वापस लेगा। शासन ने इस संबंध में 17 व 23 नवंबर 2013 भी आदेश दिए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं होने के कारण 18 जनवरी को फिर से आदेश जारी कर वापस लिए जाने वाले केसों की सूची शासन को भेजने के निर्देश दिए है। शासन ने कब तक के और कौन सी धाराओं के केस वापस लेना है यह स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन आदेश दिए है कि सामान्य धाराओं के समाप्त किए जाने वाले केसो की स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के तहत बनी समिति में शामिल एसपी कलेक्टर, जिला अभियोजक व लोक अभियोजक जांच करे और निर्णय के बाद केसों की सूची शासन को भेजे। समिति धारा 323,294,506,427,289, 337,341, जुआं, सट्टा व मोटर व्हीकल एक्ट के केस को वापस लेने के मामले में विचार कर सकती है। 30 नवंबर को हुई लोक अदालत में भी इसी तरह की सामान्य धाराओं के हजारों प्रकरणों को समाप्त किया था।
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