थानों से सूची मंगवाने का काम जोरों पर
भोपाल :मामूली घटनाओं के कारण सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने सामान्य धाराओं के प्रकरण वापस लेने का निर्णय किया है। विधि विभाग से जारी आदेश को अमल में लाते हुए पुलिस समाप्त किए जाने लायक केसों की थानों से सूची मंगवाने की तैयारी कर रही है। मामूली घटनाओं के कारण न्यायालयों पर बड़े दबाव को देखते हुए शासन ने साधारण धाराओं के केसों को वापस लेने के आदेश दिए हैं। पुलिस व प्रशासन को भेजे आदेशानुसार अनावश्यक फौजदारी के केस जिनमें गवाही नहीं हो पाई या अन्य कारण से फैल हो गए उन्हें खत्म करना चाहिए। ऐसे केसों की पहले छानबीन समिति जांच कर शासन को भेजे। शासन जनहित में यह प्रकरण वापस लेगा। शासन ने इस संबंध में 17 व 23 नवंबर 2013 भी आदेश दिए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं होने के कारण 18 जनवरी को फिर से आदेश जारी कर वापस लिए जाने वाले केसों की सूची शासन को भेजने के निर्देश दिए है। शासन ने कब तक के और कौन सी धाराओं के केस वापस लेना है यह स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन आदेश दिए है कि सामान्य धाराओं के समाप्त किए जाने वाले केसो की स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के तहत बनी समिति में शामिल एसपी कलेक्टर, जिला अभियोजक व लोक अभियोजक जांच करे और निर्णय के बाद केसों की सूची शासन को भेजे। समिति धारा 323,294,506,427,289, 337,341, जुआं, सट्टा व मोटर व्हीकल एक्ट के केस को वापस लेने के मामले में विचार कर सकती है। 30 नवंबर को हुई लोक अदालत में भी इसी तरह की सामान्य धाराओं के हजारों प्रकरणों को समाप्त किया था।
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- » नई दिल्ली। एयर इंडिया के यात्री विमानों में दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब कर दी। यह विमान दिल्ली से बैंकॉक जा रहा था। एअर इंडिया के स्टेटमेंट के मुताबिक यह घटना 9 अप्रैल की है। केबिन क्रू ने बताया कि दिल्ली-बैंकॉक फ्लाइट (AI2336) में एक पैसेंजर ने नियम के खिलाफ बर्ताव किया। मामले को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के अफसरों को बता दिया गया है। मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ है तो हम जरूरी कार्रवाई करेंगे। एयरलाइन ने बताया कि क्रू ने सारे नियम-कायदे फॉलो किए थे। इसके बाद अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पेशाब करने वाले पैसेंजर को चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, क्रू ने पीड़ित यात्री को बैंकॉक में अधिकारियों के सामने शिकायत उठाने में सहायता करने की पेशकश की, जिससे उसने इनकार कर दिया। एअर इंडिया के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि घटना का आकलन करने और आरोपी यात्री के खिलाफ एक्शन तय करने के लिए एक स्वतंत्र स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। मामले की जांच के लिए DGCA के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को फॉलो किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एअर इंडिया फ्लाइट में 2022 में हुई पेशाब कांड मामले को लेकर केंद्र और DGCA को गाइडलाइंस बनाने का निर्देश पिछले साल 26 नवंबर को दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रचनात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
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