बेंगलुरू,- तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे.जयललिता यहां के केंद्रीय कारागार से शनिवार को रिहा होंगी। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। एक वरिष्ठ कारा अधिकारी ने ‘अम्मा’ की रिहाई के बाबत जानकारी दी। कर्नाटक के उप महानिरीक्षक (कारा) पी.एम.जयसिम्हा ने आईएएनएस से कहा, “चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का जयललिता को अंतरिम जमानत का आदेश शाम तक विशेष अदालत को नहीं मिल पाया है, इसलिए न्यायाधीश (जॉन माइकल डीक्यूना) उन्हें शुक्रवार को जेल से रिहा करने का आदेश जारी नहीं कर सकते।”
जयसिम्हा ने कहा, “विशेष अदालत का आदेश मिलने के बाद हम जयललिता को जेल से रिहा कर देंगे।”
जयललिता हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से वाकिफ हैं। आधिकारिक तौर पर उन्हें सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि उन्हें देर शुक्रवार तक विशेष न्यायालय का आदेश नहीं मिला था।
बीते 27 सितंबर को 66 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारगार की सजा तथा 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।