Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/load.php on line 926

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826
 छग: हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के ख़िलाफ़ टूलकिट मामले की जांच पर रोक लगाई | dharmpath.com

Saturday , 23 November 2024

Home » राज्य का पन्ना » छग: हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के ख़िलाफ़ टूलकिट मामले की जांच पर रोक लगाई

छग: हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के ख़िलाफ़ टूलकिट मामले की जांच पर रोक लगाई

June 16, 2021 8:19 am by: Category: राज्य का पन्ना Comments Off on छग: हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के ख़िलाफ़ टूलकिट मामले की जांच पर रोक लगाई A+ / A-

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथा आगे की जांच-पड़ताल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि टूलकिट मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने खिलाफ राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं.

दोनों नेताओं के खिलाफ राज्य के सत्ताधारी दल कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई को मामला दर्ज किया गया था.

अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि बीते 11 जून को हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी.

न्यायालय में रमन सिंह और संबित पात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, अजय बर्मन के साथ विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने बहस की, जबकि राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पक्ष रखा.

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है. याचिकाकर्ताओं की ओर से प्राथमिकी को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की गई थी.

अधिवक्ता ने बताया कि बीते 11 जून को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य शासन को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था तथा अंतरिम राहत के मसले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था.

शर्मा ने बताया कि सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने टूलकिट मामले में सिंह और पात्रा को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथा आगे की जांच-पड़ताल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

उन्होंने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है और पूरी कार्यवाही पूर्वाग्रह और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रतीत होती है.

हाईकोर्ट ने माना कि प्राथमिकी के आधार पर जांच जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा. मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी.

मालूम हो कि बीते 18 मई को उस समय विवाद खड़ा हो गया था जब भाजपा ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इस संकट काल में विपक्षी दल की ‘गिद्धों की राजनीति’ उजागर हुई है.

एक ‘कोविड-19 टूलकिट’ का हवाला देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में ‘अपमानित और बदनाम’ करने की कोशिश की है.

इसी तरह के आरोप भाजपा नेता जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और बीएल संतोष ने भी कांग्रेस पर लगाए थे. इसके अलावा इसमें केंद्रीय मंत्रियों- पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, किरन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, प्रह्लाद जोशी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, भाजपा सांसदों- राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तेजस्वी सूर्या, पीसी मोहन, मनोज कोटक, विनय सहस्त्रबुद्धे आदि भी शामिल हैं.

छग: हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के ख़िलाफ़ टूलकिट मामले की जांच पर रोक लगाई Reviewed by on . बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिला बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिला Rating: 0
scroll to top