भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चालक-परिचालक महापंचायत में चालकों-परिचालकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। सभी वर्गों से सीधा संवाद करने की कड़ी में यह 34वीं पंचायत थी।
चालक-परिचालक कल्याण बोर्ड की स्थापना
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चालक-परिचालक कल्याण बोर्ड गठित किया जायेगा। यह बोर्ड व्यवसायिक लायसेंसधारी चालक, परिचालक को विषम परिस्थितियों में सहायता देने के लिये कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित करेगा तथा आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध करवायेगा।
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बोर्ड को संचालित करने के लिये राज्य शासन 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवायेगा।
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असाध्य बीमारी से पीड़ित होने पर चालक-परिचालक को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।
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बोर्ड द्वारा किसी भी दुर्घटना की स्थिति में चालक-परिचालक की मृत्यु होने अथवा पूर्णत: अपंग होने पर 25 हजार की राशि और 75 हजार रुपये की राशि जनश्री बीमा के माध्यम से दी जायेगी।
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बोर्ड दुर्घटना अथवा अन्य कारण से अक्षम होने पर चालक-परिचालकों के पुनर्वास के लिये प्रयास करेगा।
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चालक-परिचालक के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये मदद दी जायेगी।
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सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने कीस्थिति में जो चिकित्सा सामग्री अस्पताल द्वारा उपलब्ध नहीं करवायी जाती, उसके लिये 30 हजार रुपये तक की सहायता दी जायेगी।
समूह बीमा
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जनश्री बीमा योजना का लाभ चालक-परिचालक को दिलाया जायेगा, जिससे उनके परिवार को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो।
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बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये, दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रुपये दिये जायेंगे।
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दुर्घटना में एक आँख, एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर 37 हजार 500 रुपये की सहायता दी जायेगी।
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बीमित हितग्राहियों के दो बच्चों तक जो कक्षा नौंवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करते हों, उनको प्रतिमाह 100 रुपये की शिक्षावृत्ति दी जायेगी।
कौशल उन्नयन
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चालक-परिचालक की आय में वृद्धि के लिये सभी बड़े शहरों में वाहन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।
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यात्रीगण के साथ कैसा व्यवहार किया जाये, इसके लिये शिष्टाचार प्रशिक्षण दिया जायेगा।
खाद्यान्न सुरक्षा
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व्यवसायिक लायसेंसधारी चालक-परिचालकों को खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूँ अथवा चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से दिया जायेगा।
अन्य घोषणाएँ
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सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत चालक-परिचालक के परिवारों का समग्र में पंजीयन करवाया जायेगा।
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चालक-परिचालकों के लायसेंस, फिटनेस, परमिट प्रक्रिया का सरलीकरण और उन्हें पारदर्शी बनाया जायेगा।
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दुर्घटना रहित वाहन चालन के साथ उत्कृष्ट और साहसिक कार्य करने वाले चालक-परिचालकों को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की राशि का सारथी-श्री पुरस्कार दिया जायेगा।
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नगरीय परिवहन वाहनों जैसे ऑटोरिक्शा, टेम्पो, मेजिक आदि के लिये विशेष पार्किंग स्थल निर्धारित किये जायेंगे।