नई दिल्ली
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार (20 फरवरी) को बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन आठ वोटों को वैध माना जाएगा. इसके बाद, उसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे.’
शीर्ष अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई और कहा, ‘कोर्ट की अवमानना की गई है. चुनाव अधिकारी ने कोर्ट को गुमराह करने का काम किया है.’