नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को राज्यसभा सांसद विजय दर्डा से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन के एक मामले में पूर्व केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री संतोष बागरोडिया तथा पूर्व कोयला सचिव एस.सी. गुप्ता को सम्मन जारी किया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने बागरोडिया, गुप्ता तथा मंत्रालय के तत्कालीन सेक्शन ऑफिसर एल.एस. जनोती को सम्मन जारी करते हुए उन्हें 18 अगस्त के पहले अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा।
अदालत ने 30 जनवरी को कहा था कि बगरोडिया, गुप्ता तथा जनोती ने प्रथम दृष्टया आपराधिक कदाचार किया और एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को गैरकानूनी तरीके से बांदेर कोयला ब्लॉक पाने में उसकी मदद की, इसलिए जांच को आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाता है।
सीबीआई ने एएमआर आयरन एंड स्टील से संबंधित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पिछले महीने रिपोर्ट दाखिल की थी।
पिछले वर्ष सीबीआई ने विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज जयसवाल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। कंपनी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक षड्यंत्र तथा धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किया गया था।