कॉलेजों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों को सहायक-प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती में कार्य अनुभव के आधार पर चार अतिरिक्त वरीयता अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। यह संशोधन अभी किया गया है। पूर्व में अधिकतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त वरीयता अंक देने का प्रावधान था। अतिथि विद्वान के रूप में की गई वास्तविक कालावधि तक अधिकतम आयु-सीमा में छूट भी दी जायेगी। |
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