तिरुवनंतपुरम, 23 जुलाई (आईएएनएस)। केरल सरकार द्वारा भारी संख्या में आवारा कुत्तों को मारने का फैसला असंवैधानिक है। जानवरों के लिए काम करने वाले समूह ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल (एचएसआई) ने गुरुवार को यह दावा किया।
समूह के प्रबंध निदेशक एन.जी. जयसिम्हा ने एक बयान में कहा, “केरल में आवारा कुत्तों को मारने का प्रस्ताव कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है और संभावना है कि इसे गलत पाया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक और वैधानिक दोनों कानून का उल्लंघन होगा।
जयसिम्हा ने कहा, “संविधान जानवरों और मनुष्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके साथ गरिमा और दया का व्यवहार किया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा, “इसके अतिरिक्त, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम (1960) के साथ-साथ पशु जन्म नियंत्रण (एसीबी) नियमों में कहा गया है कि आवारा कुत्तों को बांझ बनाने और टीका लगाने के बाद उसी इलाके में छोड़ देना चाहिए।”
एचएसआई ने कहा , “आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एबीसी नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई करना असंवैधानिक होगा। भारी संख्या में आवारा कुत्तों का मारना गैरकानूनी होगा।”