नई दिल्ली, 22 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यहां एक सार्वजनिक सभा में स्याही फेंकने वाली महिला को शुक्रवार को यहां एक अदालत ने जमानत दे दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी से अलग हुए समूह से संबद्ध भावना अरोड़ा को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं है।
अदालत ने अरोड़ा को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि पेश करने के लिए कहा।
भावना अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर ‘सीएनजी घोटाले’ का आरोप लगाते हुए केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी, मगर स्याही केजरीवाल तक नहीं पहुंच पाई थी। इस घटना के बाद सोमवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना सम-विषम यातायात योजना की सफलता के उपलक्ष्य में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घटी थी।