नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को उन्हें एक आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश के अमेठी की अदालत में पेश होने से छूट दे दी।
न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ को वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बताया कि मामले में केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने की कोई जरूरत नहीं है तथा अमेठी की अदालत में केजरीवाल की जगह उनके वकील पेश हो सकते हैं।
धवन ने अपनी दलीलों के समर्थन में उच्च न्यायालय का एक फैसला भी अदालत के सामने रखा।
केजरीवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर अमेठी की अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था।
केजरीवाल की इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आगामी आदेश आने तक केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर पर अदालत के समक्ष पेश होने को खारिज कर दिया।
अमेठी की अदालत में चल रहा मामला केजरीवाल द्वारा पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिए गए विवादित भाषण से संबंधित है। केजरीवाल को 23 सितंबर को अमेठी की अदालत में पेश होना था।