भोपाल :नगर निगम भोपाल के निर्वाचन के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि मकान मालिक अपने किरायेदार की संपूर्ण जानकारी संबंधित थाने में दें। पहले से जो व्यक्ति किरायेदार या नौकर की हैसियत से मकान में रह रहा है तो उसके संबंध में भी उसे तब तक किराये पर नहीं रखेंगे जब तक की उसकी पूरी जानकारी थाने में नहीं दी जाती। किरायेदार द्वारा मकान खाली करने की सूचना भी थाने में देना जरूरी किया गया है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
होटल, लॉज संचालक आगन्तुकों का पूरा विवरण रखेंगे
होटल और लॉज प्रबंधकों को आदेशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति उनके होटल या लॉज में रूकेगा उसका संपूर्ण विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में बने रजिस्टर में जरूरी तौर से दर्ज करेंगे। होटल और लॉज में आगन्तुक के रूकने और छोड़ने की सूचना भी थाने में देना जरूरी होगी। यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किया गया है। इसकी अनेदखी पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
जारी आदेश में सायबर कैफे और एसटीडी पीसीओ संचालकों को कहा गया है कि वे उनके यहां आने वाले व्यक्ति को तब तक कम्प्यूटर, इंटरनेट और दूरभाष की सेवा तभी देंगे जब संबंधित की जानकारी निर्धारित फार्म में भरकर उसका विवरण रजिस्टर में दर्ज कर लें।
टैक्सी दें तो लेने वाले की पहचान एजेंसी की जिम्मेदारी
आदेश में साफ लिखा गया है कि कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपना वाहन टैक्सी किराये पर किसी को देता है तो उसकी पहचान की तस्दीक करना उस एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। एजेंसी मालिक इस बात का ध्यान रखें।