भोपाल : कमिश्नर सागर संभाग श्री आर.के. माथुर ने शनिवार को सागर जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र सागर तथा जनपद और तहसील कार्यालय केसली का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कार्य में लापरवाही बरतने एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रामक जानकारी देने पर 3 कर्मचारी को निलम्बित एवं 4 कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिये।
कमिश्नर श्री माथुर ने जनपद पंचायत सागर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेमझा के ग्राम सापट में कपिलधारा कूप निर्माण की वस्तु-स्थिति का जायजा लिया। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.एल. पटेल द्वारा कूप निर्माण की सही जानकारी न देने पर कमिश्नर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। कमिश्नर ने भ्रामक जानकारी देने पर उप यंत्री मनरेगा श्री प्रभुदास चढ़ार को बर्खास्त करने के निर्देश दिये। ग्राम पंचायत रेमझा के पंचायत सचिव श्री राममिलन तिवारी को अपने परिजन को कपिलधारा योजना का गलत तरीके से लाभ पहुँचाने पर सेवा से पृथक करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिये।
कमिश्नर श्री माथुर ने तहसील कार्यालय केसली के निरीक्षण के दौरान नस्तियों में गलत आदेश पारित करने तथा बिना अनुमति अवकाश पर जाने पर तहसीलदार श्री आर.सी. शाक्य को निलम्बित करने के निर्देश दिये। उन्होंने पटवारी हल्का नम्बर 48 के पटवारी श्री हेमंत पवैया द्वारा सिंचित भूमि को असिंचित दर्ज करने पर संबंधित पटवारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जनपद पंचायत कार्यालय केसली के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएँ पाये जाने पर उन्होंने उप यंत्री श्री अशोक तंतुवाय एवं श्री गोविंद चौरसिया को सेवा से पृथक करने का नोटिस जारी करने को कहा है।