नई दिल्ली, 8 फरवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्नन को मद्रास उच्च न्यायालय के अपने समकक्ष और कई अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेप लगाते हुए पत्र लिखने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. केहर और छह अन्य न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति कर्नन को 13 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा।
पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि मामले के लंबित रहने के दौरान न्यायमूर्ति कर्नन कोई भी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे।
न्यायमूर्ति कर्नन को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह अपने न्यायिक और प्रशासनिक कार्य से संबंधित सभी संचिकाएं उच्च न्यायालय के महापंजीयक को सौंप दें।