नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) – कांग्रेस गठबंधन की सरकार का भविष्य तय करने के लिए विश्वास मत संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय सुनाया।
याचिका में कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को आज शाम पांच बजे तक विश्वास मत साबित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।