बेंगलुरु-कर्नाटक की राजधानी में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करने के राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर 36 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
नगर निकाय ने चेतावनी दी है कि इसके अनुपालन में किसी भी तरह की नाकामी को गंभीरता से लिया जाएगा और कर्नाटक महामारी रोग अध्यादेश, 2020, कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अधिनियम, 2017 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
चिकित्सा शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने ट्वीट किया, ‘निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर आवंटित करें. बीबीएमपी द्वारा बेंगलुरु में 36 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने संक्रमितों का इलाज करने से मना कर सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है. यह तय है कि कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.’