जबलपुर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत जबलपुर ने एसईसीएल के अधिकारी और उसके बेटे को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद और दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड दिया है।
जबलपुर, 19 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत जबलपुर ने एसईसीएल के अधिकारी और उसके बेटे को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की कैद और दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड दिया है।
सीबीआई सूत्रों से बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई जबलपुर की विशेष अदालत ने एसईसीएल और एनसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक और मुख्य महाप्रबंधक राम लखन राय और उसके बेटे अशोक राय को आय से अधिक संपत्ति का दोषी पाया है।
सीबीआई ने 28 दिसंबर 2006 को आरोप पत्र दाखिल किया था। वर्ष 1996 से 2004 के बीच उनके पास एक करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पाई गई थी। इसी मामले की सुनवाई उपरांत सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने राय और उनके बेटे को सजा सुनाई है।