Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/load.php on line 926

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826
 एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश | dharmpath.com

Saturday , 30 November 2024

ब्रेकिंग न्यूज़
Home » भारत » एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश

एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस का परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस का परिसर खाली करने का निर्देश दिया है।

एजेएल ने हेराल्ड हाउस को खाली करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के राव की खंडपीठ ने एजेएल की याचिका को खारिज करते हुए उसे आईटीओ के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित इमारत को खाली करने का निर्देश दिया है।

एजेएल ने एकल न्यायाधीश के 21 दिसंबर के आदेश को खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने शहरी विकास मंत्रालय के खिलाफ दायर एजेएल की याचिका खारिज कर दी थी।

शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2018 को कहा था कि एजेएल की 56 साल पुरानी लीज समाप्त हो चुकी है और इसलिए उसे परिसर खाली करना होगा।

एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश Reviewed by on . नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हा नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हा Rating:
scroll to top