नई दिल्ली, 26 मार्च (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से टी.टी.वी. दीनाकरण नीत अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) पार्टी के 59 उम्मीदवारों को 198 स्वतंत्र चुनाव चिह्नें में से एक समान चुनाव चिह्न् आवंटित करने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं।
इन 59 उम्मीदवारों में से 40 उम्मीदवार लोकसभा सीट के लिए और 19 उम्मीदवार राज्य विधानसभा के उपचुनावों के लिए लड़ रहे हैं।
चुनाव आयोग को एएमएमके उम्मीदवारों के लिए एम समान चिह्न् सुनिश्चित करने का आदेश देते हुए, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि लोकसभा चुनाव और 19 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए ‘सभी को बराबर का मौका’ सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
अदालत ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि एएमएमके द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों को सभी उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार माना जाएगा, न कि किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध माना जाएगा।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने निर्विघ्न व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान की धारा 324 का हवाला देते हुए कहा कि एएमएमके को समान चुनाव चिह्न् के तहत प्रेशर कुकर आवंटित किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया।
आयोग ने हालांकि मामले में सभी को बराबर मौका देने का विरोध किया।
अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) ने समान चुनाव चिह्न् के एएमएमके की याचिका का विरोध किया।
अन्नाद्रमुक ने कहा कि उसके विरोधी गुट ने पहले पार्टी और इसके दो पत्तियों वाले चुनाव चिह्न् को हड़पने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कर पाने में विफल होने के बाद पार्टी पहचान और समान चिह्न् के लिए अदालत का रास्ता अख्तियार कर रही है।