उन्होंने प्रत्येक जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने रामपुर के नगर मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा बिजनौर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी (कोतवाली ब्लॉक) तथा हल्दौर के खंड विकास अधिकारी को दंडित किया है।