बांदा, 2 मार्च (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक युवक की हत्या के मामले में एक महिला और उसके दो बेटों को उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार यादव ने गुरुवार को बताया, “15 जून, 2013 को बदौसा थाने के जंगल में पुलिस ने अनूप पांडेय नामक युवक का अधजला शव बरामद किया था। जांच के दौरान विवेचना पुलिस ने अतर्रा कस्बे के संजय नगर निवासिनी माया देवी गुप्ता और उसके दो बेटों ज्ञानेंद्र व भूपेंद्र को आरोपी ठहराते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।”
उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार की शाम युवक की हत्या का दोषी पाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सहाय की अदालत ने महिला माया देवी, उसके पुत्र ज्ञानेंद्र व भूपेंद्र को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।