लखनऊ, 20 अक्टूबर -ध्वनि प्रदूषण मुक्त यानी शांत घोषित क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं देगा। शांत क्षेत्र में बिल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए बोर्ड प्रशासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी पत्र भेजा है।
एक अधिकारी के अनुसार, पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अस्पताल व न्यायालय की 100 मीटर परिधि में निर्माण के लिए प्रस्तावित किसी भी बहुमंजिली इमारत का नक्शा स्वीकृत न किया जाए।
गौरतलब है कि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत अस्पताल, न्यायालय तथा स्कूलों को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है।
अधिनियम के अनुसार, शांत क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण करने वाली किसी भी तरह की गतिविधि नहीं की जा सकती है। इसकी निगरानी के लिए जिला प्रशासन ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस व जिला प्रशासन से नामित अधिकारियों की टीम भी बनाई है।
बोर्ड के सदस्य सचिव जे.एस. यादव ने बताया कि शांत घोषित किए गए क्षेत्र अस्पताल व स्कूलों के नजदीक में बिल्डरों द्वारा बहुमंजिला इमारतें बनाए जाने की शिकायत मिली है। इन शिकायतों की जांच के लिए लखनऊ मंडल के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
यादव ने बताया कि शांत क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण प्रतिबंधित करने के लिए बोर्ड ने एलडीए प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि एलडीए द्वारा न्यायालय, अस्पताल व स्कूलों से 100 मीटर की परिधि में बहुमंजिली इमारत बनाने की स्वीकृति न दी जाए।