सहायक शासकीय अधिवक्ता कफील अंसारी ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 4 मार्च, 2013 को दिन में करीब ढाई बजे अपनी बहन के साथ गांव के बाहर खेत में शौच के लिए गई थी, तभी गांव के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दी। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
अभियोजन ने सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी बहन, जांच करने वाली डॉ. मीनाक्षी और डॉ. वी.के. वर्मा के अलावा विवेचक अखिलेश नारायण की गवाही अदालत में दर्ज कराई। आरोपी युवक ने अपने बचाव में तीन गवाहों को पेश किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी युवक राधेश्याम को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।