शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक, छूट को देखते हुए गेहूं खरीद की जाए, लेकिन किसानों से कोई भी कटौती न की जाए। गुणवत्ता के संबंध में जो भी कटौती होनी है, उसका क्रय एजेंसी लेखा-जोखा तैयार रखें, क्योंकि कटौती का वहन प्रदेश सरकार को करना है।
निर्देशों के तहत खरीदे गए गेहूं का तीन दिन के अंदर आरटीजीएस द्वारा अवश्य भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही कोई भी किसान कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन गेहूं बेचने के लिए आवेदन कर सकता है।
आवेदन करने वाले किसान को यथाशीघ्र तिथि एवं स्थान निर्धारित करके सूचित किया जाएगा और निर्धारित तिथि पर उसका गेहूं खरीदा जाएगा। साथ ही मोबाइल गेहूं क्रय केंद्र भी स्थापित करने को कहा गया है। इसके साथ ही क्रय एजेंसियां गांवों में जाकर भी खरीद कर सकती हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि किसी किसान को कोई समस्या हो या जानकारी लेनी हो तो वह टोल फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क कर सकते हैं।