Saturday , 9 November 2024

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उप्र : आजमगढ़ में 18 मार्च तक धारा 144 लागू

एडीएम ने बताया कि जनपद में विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा जारी धरना-प्रदर्शन तथा आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों पर असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की त्वरित आवश्यकता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से 18 मार्च तक धारा-144 लागू कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्व निरीक्षक परीक्षा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 17 फरवरी को महाशिवरात्रि, 19 फरवरी से 23 मार्च तक हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, 5 मार्च को होलिका दहन और 6 मार्च को होली का त्योहारा पड़ रहा है।

द्विवेदी ने कहा कि इन अवसरों पर शरारती तत्वों द्वारा जनपद में शांति भंग का प्रयास किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि धारा 144 का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भी दंडनीय अपराध माना जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

उप्र : आजमगढ़ में 18 मार्च तक धारा 144 लागू Reviewed by on . एडीएम ने बताया कि जनपद में विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा जारी धरना-प्रदर्शन तथा आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों पर असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध एडीएम ने बताया कि जनपद में विभिन्न दलों एवं संगठनों द्वारा जारी धरना-प्रदर्शन तथा आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों पर असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध Rating:
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