लखनऊ-उत्तर प्रदेश की सरकार ने चैत्र नवरात्रि से पहले एक बड़ा फैसला लिया है. नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व को देखते हुए धार्मिक स्थानों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री और अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है, और सरकार का मकसद धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना है. इसके लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं, ताकि त्योहार के दौरान कोई विवाद न हो.
राम नवमी पर पूरी तरह पाबंदी
रिपोर्ट्स के अनुसार, 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन पूरे राज्य में पशु वध और मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. सरकार ने 2014 और 2017 के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्थानों के पास अवैध वध और मांस बिक्री को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस नियम को लागू करने के लिए जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे.
सख्त कार्रवाई के निर्देश
शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर और नगर आयुक्तों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यूपी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 और फूड सेफ्टी एक्ट 2006-2011 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. सरकार का कहना है कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी है, और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
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