उज्जैन, 1 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बगैर अनुमति के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत खेत-सड़क कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी करने पर सहायक इंजीनियर शैलेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया है।
आधिकारिक तौर पर शनिवार को दी गई जानकारी में बताया गया है कि सहायक इंजीनियर शर्मा ने मनरेगा योजना के अंतर्गत खेत-सड़क कार्य की अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) से अनुमति नहीं ली और तकनीकी (गुणवत्ता संबंधी) स्वीकृति जारी कर दी थी। ज्ञात हो कि राज्य में खेतों को सड़क से जोड़ने की योजना चल रही है।
सहायक इंजीनियर शर्मा को निलंबित करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी कवींद्र कियावत ने उज्जैन संभागायुक्त डॉ. रवीन्द्र पस्तोर को भेजा जिस पर संभागायुक्त ने शर्मा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।