नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायधीश अनूप जे. भामबानी की खंडपीठ ने अर्थशास्त्री अभिजित मिश्रा द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला राजनीतिक होने के कारण अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
इस याचिका में मिश्रा ने दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) पर निर्देश देने का आग्रह किया था। उन्होंने अदालत से कहा कि दिल्ली सरकार ने ना तो इस संबंध में अधिसूचना जारी की और ना ही इस योजना का लागू करने के कोई अन्य प्रयास किए।
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत जैसी कोई अन्य योजना भी नहीं लागू की।
उन्होंने कहा कि पीएमजेएवाई को समाज के कमजोर तबके की भलाई के लिए लांच किया गया है।