नई दिल्ली, 14 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को विदेश से चंदा लेने के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी तक के लिए टाल दी।
न्यायालय ने मामले को अत्यावश्यक नहीं बताते हुए इस पर राजधानी में सात फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सुनवाई करने का फैसला किया।
न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई बाद में की जाएगी।
न्यायालय ने कहा, “हम इस मामले पर बाद में कभी भी विचार कर सकते हैं। इस मामले पर सुनवाई में जल्दी करने की इतनी जरूरत नहीं है। हम इस पर चुनाव के बाद सुनवाई करेंगे।”
पेशे से वकील एम. एल. शर्मा ने एक याचिका दायर कर आप के सदस्यों के खिलाफ विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने और न्यायालय की निगरानी में नियमित तौर पर सुनवाई करने की मांग की है।
आप ने हालांकि विदेश से अवैध तरीके से चंदा लेने के आरोप को खारिज किया और न्यायालय से कहा कि पिछले वर्ष उसे 30 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों से ही लिया गया। आप को इस राशि में से 8.5 करोड़ रुपये अनिवासी भारतीयों से मिले।
आप ने कहा, “हमें चंदे के तौर पर बहुत छोटी राशि ही मिली है, जो देश के सभी राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाने वाले चंदों में सबसे पारदर्शी तरीके से एकत्रित की गई है।”
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।