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 आईपीएस संजीव भट्ट को कौन से केस में हुयी सजा ? | dharmpath.com

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आईपीएस संजीव भट्ट को कौन से केस में हुयी सजा ?

June 21, 2019 11:18 am by: Category: धर्मंपथ Comments Off on आईपीएस संजीव भट्ट को कौन से केस में हुयी सजा ? A+ / A-

AADaBiD.imgनौकरी से बर्ख़ास्त पूर्व आईपीएस अफ़सर संजीव भट्ट को करीब 30 साल पुराने पुलिस हिरासत में मौत के एक मामले में गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.

अपने 400 से ज़्यादा पन्ने के फ़ैसले में अदालत ने सभी सातों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. अदालत ने संजीव भट्ट सहित दो लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है.

संजीव की पत्नी श्वेता भट्ट ने बीबीसी से कहा, “हम मुकदमे की सुनवाई से संतुष्ट नहीं हैं. मेरे पति एक ईमानदार अफ़सर थे और उन्हें अपनी ड्यूटी करने के लिए सज़ा दी जा रही है. हम इस फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.”

जबकि सरकारी वकील तुषार गोकानी ने कहा कि सात अभियुक्तों में से दो को प्रभुदास माधवजी वैशनानी की हिरासत में मौत के लिए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि बाकी पांच लोगों को “शक़ का फ़ायदा देते हुए हिरासत में यातना देने का दोषी पाया गया.”

तुषार गोकानी ने फ़ैसले को “मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण” बताया और कहा कि वो अदालत के फ़ैसले को ऊंची अदालत में चुनौती देंगे ताकि बाकी के पांच दोषी करार दिए गए लोगों को भी उम्रकैद की सज़ा मिले.

उन्हें साल 2011 में बिना इजाज़त नौकरी से ग़ैरहाज़िर रहने और सरकारी गाड़ी के कथित दुरुपयोग के मामले में नौकरी से सस्पेंड किया गया था और फिर 2015 में नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया.

अपनी बर्ख़ास्तगी पर 19 अगस्त 2015 को संजीव भट्ट ने एक ट्वीट में कहा था, “आखिरकार मुझे 27 साल आईपीएस की सर्विस के बाद नौकरी से हटा दिया गया. मैं फिर नौकरी के लिए तैयार हूँ. क्या कोई लेने वाला है?”

संजीव भट्ट उस वक्त सुर्खियों में आए जब 2002 गुजरात दंगे में उन्होंने उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए.

संजीव भट्ट सितंबर 2018 से एक कथित ड्रग प्लांटिंग मामले में जेल में हैं. संजीव भट्ट का कहना है कि उन्हें इस झूठे मुकदमे में फंसाया गया है.

फिलहाल संजीव भट्ट को जिस मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई है वो 1990 का मामला है.

उस वक्त संजीव भट्ट जामनगर में एएसपी यानी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के पद पर थे.

मामला प्रभुदास माधवजी वैशनानी सहित 133 लोगों को टाडा कानून के अंतर्गत हिरासत में लेने

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