नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अब निवासियों को यह सुविधा दी है कि वे अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन ढंग से आधार कार्ड में पते को अपडेट कर सकते हैं.
यूआईडीएआई ने मंगलवार को आधिकारिक बयान में कहा कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी पते को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. इस तरह के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, अंक-पत्र (मार्कशीट), विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं जिन पर मुखिया और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध अंकित हों.प्राधिकरण ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो वह परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व-घोषणा को जमा कर सकता है.
बयान के मुताबिक, ‘परिवार के मुखिया की सहमति से पते को ऑनलाइन ढंग से आधार में अपडेट करने की सुविधा किसी निवासी के बच्चों, पत्नी या माता-पिता जैसे उन करीबी रिश्तेदारों के लिए काफी मददगार होगी जिनके पास अपने नाम पर सहयोगी दस्तावेज नहीं हैं. विभिन्न कारणों से लोग शहरों एवं कस्बों को बदलते रहते हैं, ऐसे में यह सुविधा लाखों लोगों के लिए मददगार होगी.’
आधार में दर्ज पते को अपडेट करने की यह नई सुविधा पहले से जारी सुविधा से इतर है. यूआईडीएआई पहले से ही पते के वैध दस्तावेजों के आधार पर अपडेट करने की सुविधा देता रहा है.
प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को परिवार का मुखिया माना जा सकता है और वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपना पता साझा कर सकता है.
प्राधिकरण के ‘माई आधार’ (My Aadhaar) पोर्टल पर जाकर पते को ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है. इसके लिए प्राधिकरण ने 50 रुपये का शुल्क भी निर्धारित किया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इसके बाद व्यक्ति को परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जो सिर्फ सत्यापन के लिए होगा. परिवार के मुखिया की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके आधार की कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी.
परिवार के मुखिया की आधार संख्या के सफल सत्यापन के बाद व्यक्ति को संबंधित दस्तावेज़ का प्रमाण अपलोड करना होगा.