भोपाल-मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्हतादायी सेवा को 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि ऐसे चिकित्सक जिनकी मूल नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी वे 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने के बाद अन्य शासकीय अधिकारी की तरह वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के पात्र होंगे। ऐसे चिकित्सक 1 जुलाई 2014 से 37,400-67000 ग्रेड-पे 8700 प्राप्त करने के पात्र होंगे। विशेषज्ञ पद पर पदोन्नत चिकित्सा अधिकारी सकल वेतन के साथ पदोन्नति के 6 साल बाद अगले वेतनमान के पात्र भी होंगे।
मंत्रि-परिषद ने आयुष विभाग के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों की शिष्यवृत्ति निर्धारित की है। प्रथम वर्ष में 21 हजार, द्वितीय वर्ष में 22 हजार और तृतीय वर्ष में 23 हजार रुपए की शिष्यवृत्ति की मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 5.87 एकड़ भूमि विमानन संचालनालय को हस्तांतरित करने के लिए एमओयू निष्पादन करने हेतु, एम.ओ.यू. की कंडिका अनुसार राज्य शासन द्वारा प्राधिकरण के प्रदेश स्थित विमान तलों के विकास और विस्तार के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने के लिये पृथक से एमओयू निष्पादन की कार्यवाही का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने 9 एकलव्य आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए कुल 412 पद सृजित करने की मंजूरी दी। अधोसंरचना विकास के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा खर्च होने वाली राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
मंत्रि-परिषद ने आज उद्यानिकी विभाग का नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया। अब विभाग का नाम उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग होगा।
मंत्रि-परिषद ने राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2015 का भी आज अनुमोदन किया। नीति में आगामी जरूरी बदलावों के लिए गृह विभाग को अधिकृत किया गया है।