नई दिल्ली, 2 मार्च (आईएएनएस)। कार निमार्ताओं के लिए सुरक्षित कार बनाने के लिए सुरक्षा मानदंडों की रूपरेखा बनाने हेतु संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसकी कार्य शर्ते इस प्रकार होंगी :
1. अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं राष्ट्रीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण जरूरतों/जांच एवं मूल्यांकन प्रणाली।
2. आकलन के लिए वाहनों के चयन के लिए तंत्र एवं प्रणाली।
3. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए आवश्यक स्थायी प्रशासनिक तंत्र।
4. कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं तंत्र के लिए फंड जरूरत का आकलन।
5. आवश्यक जांचों के संचालन के लिए निरीक्षण सुविधाओं की पहचान एवं मान्यता।
6. निम्नलिखित के लिए समय निर्धारण की अनुशंसा।
7. बीएनवीएपी की शुरुआत।
8. स्वैच्छिक आधार एवं अनिवार्य आधार पर ऑटोमोबाइल उद्योग के सलाह मशविरे के साथ बीएनवीएपी का क्रियान्वयन।
यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन ने सोमवार को यहां राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।