Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/load.php on line 926

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home4/dharmrcw/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4826
 सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रखा | dharmpath.com

Sunday , 24 November 2024

Home » भारत » सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रखा

October 27, 2021 10:02 am by: Category: भारत Comments Off on सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रखा A+ / A-

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एससी/एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल के साथ केंद्र के एक अन्य वकील और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से पेश हुए कई वरिष्ठ वकीलों ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

एजी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों या सरकारी रोजगार में एससी और एसटी द्वारा प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता तय करने के लिए आरक्षण के आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि यह तय किया जा सके कि पर्याप्तता तय करने के लिए क्या मानक लागू किया जाए।

केंद्र ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए देश की कुल आबादी में एससी की आबादी का अनुपात और इसी तरह कुल आबादी में एसटी की आबादी का अनुपात लिया गया है।

एक बयान में कहा गया, सबसे निश्चित तरीका है कि क्या अपर्याप्तता है, यह पता लगाया जाए, क्या सकारात्मक कार्रवाई को लागू करना है, जो आरक्षण प्रदान करने का आधार था। जनसंख्या में एससी और एसटी के अनुपात को देखते हुए क्या निर्धारित मानक का देश या राज्य ने पालन किया था। यह मानक तय है और निश्चित है।

शीर्ष अदालत ने पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि वह एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले पर फिर से विचार नहीं करेगा और कहा कि यह राज्य सरकारों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करेंगे।

केंद्र ने बताया कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 7.5 प्रतिशत और देश की कुल जनसंख्या में ओबीसी का अनुपात 52 प्रतिशत है।

यदि इन तीनों वर्गो की संपूर्ण जनसंख्या को उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटें और पद आरक्षित करने हैं, तो जो आरक्षित होना होगा वह 74.5 प्रतिशत है, जो 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को हरा देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रखा Reviewed by on . नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षि नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षि Rating: 0
scroll to top