नई दिल्ली- अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल-370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमें सॉलिसीटर जनरल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाए।
ब्रेकिंग न्यूज़
- » उज्जैन के छात्रों ने बनाया हाईटेक डिवाइस,हार्ट अटैक आने पर 100 नंबरों पर जाएगा अलर्ट मैसेज
- » रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाला खाना हुआ महंगा
- » MP में यूथ कांग्रेस का चुनाव कार्यक्रम घोषित
- » कौन लोग नहीं कर सकते अमरनाथ यात्रा,जानिये
- » भोपाल:यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 लोग घायल
- » पिंजरे में तोता लेकर भोपाल ईडी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता
- » गाय के गोबर की चोट भारी पड़ेगी, मोहन सरकार को उमा भारती की चेतावनी
- » अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी
- » नेशनल हेराल्ड केस में ED ने दाखिल की चार्जशीट
- » दिल्ली और उत्तर भारत में भीषण गर्मी,फीका पड़ा बारिश का असर