नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को शारदा घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ पर पहले दी गई छूट को हटाने के लिए संतोषजनक सबूत पेश करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि सीबीआई को पहले अदालत में यह साबित करना होगा कि इस मामले में सबूतों को मिटाने या गायब करने में कुमार की कोई भूमिका है।
अदालत ने इसके साथ ही सीबीआई से कुमार की संलिप्तता खासकर लैपटॉप के डेटा, मोबाइल फोन या डायरियों से सीधे सबूत पेश करने के निर्देश दिए, जिसमें कथित रूप से सबूतों को नष्ट करने के लिए प्रभावशाली लोगों को भुगतान की जानकारी है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, “हलफनामा काफी नहीं है। हमें वह रिकॉर्ड दिखाएं, जिससे यह पता चले कि यह व्यक्ति मामले में संलिप्त है..किस आधार पर? आप मुझे कल सबूत दे सकते हैं।”
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि आप हमें संतुष्ट करें कि सबूतों को नष्ट करने या गायब करने में उनकी कोई भूमिका है।”
अदालत ने सीबीआई को बुधवार तक खुद के समक्ष सारी जानकारियों के साथ एक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए।