नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में उप-राज्यपाल के अधिकारों को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी को अंतरिम आदेश बताते हुए इस संबंध में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी एवं न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अवकाश पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर यह नोटिस जारी किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 25 मई को जारी किए गए इस फैसले में केंद्र सरकार की अधिसूचना को ‘संदिग्ध’ करार दिया था और निर्देश दिए गए थे कि उप-राज्यपाल को लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना चाहिए और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुरूप काम करना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में 66वें पैराग्राफ में केंद्र सरकार की अधिसूचना को ‘संदिग्ध’ बताने वाली की टिप्पणी को ‘अंतरिम आदेश’ बताया और कहा कि अन्य पैराग्राफ की तुलना में यह मात्र आगाह करने जैसा है।